अमित बघेल को हाईकोर्ट से राहत, 14 मामलों में 3 महीने की पैरोल मंजूर

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख अमित बघेल को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज 14 मामलों में 3 महीने की पैरोल मंजूर की है। कोर्ट ने इस दौरान कुछ शर्तें भी लागू की हैं।


रायपुर में प्रवेश पर लगाई गई रोक

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि पैरोल अवधि के दौरान अमित बघेल रायपुर जिले की सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे। हालांकि उन्हें न्यायालय में पेशी के लिए निर्धारित तिथियों पर रायपुर आने की अनुमति दी गई है।


धार्मिक विवाद से जुड़ा है मामला

यह मामला रायपुर के वीआईपी चौक पर राज्योत्सव से पहले छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा तोड़े जाने की घटना से जुड़ा है। इस घटना के बाद हुए विवाद और प्रदर्शन के दौरान अमित बघेल द्वारा कुछ समुदायों को लेकर की गई टिप्पणी के बाद उनके खिलाफ अलग-अलग थानों में 14 एफआईआर दर्ज की गई थीं।


झड़प और हंगामे के बाद बढ़ा विवाद

घटना के दौरान छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना और पुलिस के बीच झड़प भी हुई थी। इसी दौरान दिए गए बयान को लेकर विवाद गहराया और मामला कानूनी कार्रवाई तक पहुंचा।


सुनवाई के बाद मिली राहत

हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अमित बघेल को अंतरिम राहत देते हुए पैरोल मंजूर की। कोर्ट ने निर्देश दिया कि शर्तों का पालन अनिवार्य होगा।


पहले थे फरार, बाद में हुए गिरफ्तार

आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद अमित बघेल फरार चल रहे थे। बाद में वे थाने में सरेंडर करने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें थाने के बाहर ही हिरासत में ले लिया था। इसी दौरान उनकी मां का निधन भी हो गया था और उन्होंने पुलिस कस्टडी में अंतिम संस्कार किया था।

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